ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूरे परिसर का ASI सर्वे नहीं होगा।
ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान मस्जिद के तहखाना में जारी पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद के तहखाने में जारी पूजा-अर्चना विधिवत होती रहेगी।
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के सभी तहखानों की जांच के लिए याचिका दाखिल की गयी है। याचिका पर वाराणसी जिला जज के कोर्ट (Varanasi District Judge Court) में आज सुनवाई हुई।
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में ‘मस्जिद’ की जगह ‘मंदिर’ का पोस्टर चिपका दिया गया है। इस मामले में राष्ट्रीय हिंदू दल के नेता रोशन पांडेय के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है।
ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने के अंदर आज से पूजा होगी। बुधवार को वाराणसी की जिला अदालत ने मामले की सुनाई करते हुए ज्ञानवापी (Gyanvapi) में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया।
ज्ञानवापी (Gyanvapi) में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी कोर्ट (Varanasi court) ने हिंदुओं की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है।
ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi mosque case) मामले से जुड़े हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में उसके मस्जिद होने के सबूत कम और मंदिर होने के साक्ष्य अधिक मिले हें।
ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi mosque case ) में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मस्जिद के वजूखाने की सफाई की इजाजत दे दी है।
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद कमिटी की ओर से मस्जिद के भीतर हुए सर्वे के फ़ुटेज और तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में शेयर करने की अपील की गई है। कमिटी ने वाराणसी कोर्ट से अनुरोध किया है कि मामला संवेदनशील होने के कारण सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक होने से
बनारस की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है।अगली सुनवाई 30 मई को होगी। बनारस की ज़िला अदालत ने अंजुमन इस्लामिया कमिटी की याचिका पर आज सुनवाई की। अजुंमन इस्लामिया ने हिन्दू पक्ष की याचिका का विरोध किया है, जिसमें सर्वे रिप
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज ज़िला अदालत में मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनी जाएगी। इससे पहले 24 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों को एक सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति फ़ाइल करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि सुप्र