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ज्ञानवापी मस्जिद के सभी तहखानों की जांच के लिए याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला 

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द फॉलोअप डेस्क 

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के सभी तहखानों की जांच के लिए याचिका दाखिल की गयी है। याचिका पर वाराणसी जिला जज के कोर्ट (Varanasi District Judge Court) में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सभी तहखानों का सर्वे ASI से कराने के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ की मां श्रंगार गौरी की ओर से याचिका दायर की गयी है। गौरतलब है कि संगठन से संबंधित पांच महिलाओं की ओऱ से ज्ञानवापी के तहखाने में बने वजूखाने का सर्वे ASI ने किया है। इसके बाद गौरी ने सभी तहखानों के सर्वे और जांच के लिए याचिका दी है। 

तहखाने में पूजा की मिली अनुमति

बता दें कि 31 जनवरी को ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी कोर्ट (Varanasi court) ने हिंदुओं की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है। मिली खबर के मुताबिक हिंदू धर्मावलंबी अब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पूजा-अर्चना कर सकेंगे। बता दें कि ये तहखाना फिलहाल मस्जिद के नीचे है। पूजा की स्वीकृति के साथ अदालत ने पुलिस को संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश जारी किया है। यहां आरती और पूजा शुरू हो गयी है। 

मंदिर होने के सबूत 

गौरतलब है कि 27 जनवरी को मामले से जुड़े हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में उसके मस्जिद होने के सबूत कम और मंदिर होने के साक्ष्य अधिक मिले हें। जैन ने ये बात मस्जिद का सर्वे कर चुके ASI की रिपोर्ट के आधार पर कही है। बता दें कि इस रिपोर्ट को अभी सार्वजिनक नहीं किया गया है। लेकिन इसे लेकर कई तरह के दावे किये जा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष को ASI की रिपोर्ट मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले इसका आदेश जिला जज ने जारी किया था। दोनों ही पक्ष से कोर्ट की ओऱ से आग्रह किया गया है कि वे फिलहाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें। हां, रिपोर्ट के आधार पर वे आगे अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कर सकते हैं।