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ज्ञानवापी मामला  : वाराणसी की जिला अदालत में आज होगी मुस्लिम पक्ष की सुनवाई 

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डेस्क :
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज  ज़िला अदालत में मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनी जाएगी।  इससे पहले 24 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों को एक सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति फ़ाइल करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मामले की सुनवाई होगी और पहले मुस्लिम पक्ष को सुना जायेगा। 

 

ज़िला अदालत में करीब 2 बजे से सुनवाई होगी 
आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करीब 2 बजे से होने की जानकारी है। मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद समिति का कहना है कि मस्जिद में कराया गया सर्वे 1991 के उस क़ानून का उल्लंघन है, जिसके तहत देश के किसी भी पूजा स्थल में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते शुक्रवार को कहा था कि बनारस की ज़िला अदालत इस बात पर फ़ैसला करे कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराना क़ानून सम्मत है या नहीं।पिछले हफ़्ते हिन्दू याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफ़ी के दौरान शिवलिंग मिला था।  हालांकि यह दावा काफ़ी विवादित है।  मस्जिद समिति का कहना है कि पानी के फव्वारे को शिवलिंग के रूप में पेश किया गया है । 

कहा से शुरू हुआ कोर्ट में ज्ञानवापी का मामला 
पांच महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में मां शृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने की मांग की थी। इस मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे करने का आदेश दिया था। सर्वे की रिपोर्ट अदालत में सौंपी जा चुकी है।