द फॉलोअप डेस्क
ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान मस्जिद के तहखाना में जारी पूजा-अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ये फैसला भी सुनाया कि मस्जिद में पढ़ी जा रही नमाज भी पहले की तरह जारी रहेगी। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने वाली अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओऱ से मसाजिद इंतेजामिया कमेटी ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
31 जनवरी को मिला है पूजा का अधिकार
बता दें कि ज्ञानवापी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा का अधिकार इस साल 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने हिंदुओं की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया था। बता दें कि ये तहखाना फिलहाल मस्जिद के नीचे है। पूजा की स्वीकृति के साथ अदालत ने पुलिस को संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश जारी किया है। पूजा का सारा विधि-विधान काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से पूरा किया जा रहा है।
मामले में अबतक क्या-क्या हुआ
ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बढ़ने पर कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने मस्जिद के भवन का सर्वे किया था। इसी के तहत वजू खाने की सफाई का भी आदेश दिया गया था। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भवन इस समय मौजूद है, उसे मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसकी बुनियाद और संरचना लगभग 350 साल पुरानी है। वहीं, अबतक मंदिर होने के जो साक्ष्य मिले हैं, वो इससे भी पुराने हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि मंदिर के साक्ष्य हासिल करने के लिए पुरातत्व विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि पुराने भवन को गिराकर यहां मस्जिद का निर्माण किया गया है।
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