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ज्ञानवापी केस : मस्जिद से अधिक मंदिर होने के साक्ष्य; हिंदू पक्ष के वकील ने और क्या कहा 

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द फॉलोअप डेस्क 

ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi mosque case) मामले से जुड़े हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में उसके मस्जिद होने के सबूत कम और मंदिर होने के साक्ष्य अधिक मिले हें। जैन ने ये बात मस्जिद का सर्वे कर चुके एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कही है। बता दें कि इस रिपोर्ट को अभी सार्वजिनक नहीं किया गया है। लेकिन इसे लेकर कई तरह के दावे किये जा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष को एएसआई (ASI) की रिपोर्ट मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले इसका आदेश जिला जज ने जारी किया था। दोनों ही पक्ष से कोर्ट की ओऱ से आग्रह किया गया है कि वे फिलहाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें। हां, रिपोर्ट के आधार पर वे आगे अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कर सकते हैं। 

क्या है रिपोर्ट में 

ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बढ़ने पर कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरतात्व विभाग ने मस्जिद के भवन का सर्वे किया था। इसी के तहत पिछले दिनों वजू खाने की सफाई का भी आदेश दिया गया था। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भवन इस समय मौजूद है, उसे मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसकी बुनियाद और संरचना लगभग 350 साल पुरानी है। वहीं, अबतक मंदिर होने के जो साक्ष्य मिले हैं, वो इससे भी पुराने हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि मंदिर के साक्ष्य हासिल करने के लिए पुरातत्व विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि पुराने भवन को गिराकर यहां मस्जिद का निर्माण किया गया है। 


क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi mosque case ) मामले में 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मस्जिद के वजूखाने की सफाई की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने की सफाई के लिए याचिका दाखिल की गयी थी। 16 जनवरी के फैसले से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। गौरतलब है कि मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग के होने का दावा पेश किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वजूखाना की सफाई का विरोध नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सफाई कार्य हिंदू पक्ष के लोग करेंगे। ये जानना भी जरूरी है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर वजूखाना को सील कर दिया गया है।