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ज्ञानवापी केस : सुप्रीम कोर्ट ने दी मस्जिद के वजूखाना की सफाई की इजाजत, और क्या कहा

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द फॉलोअप डेस्क 
ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi mosque case ) में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मस्जिद के वजूखाने की सफाई की इजाजत दे दी है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से वजूखाने की सफाई के लिए याचिका दाखिल की गयी थी। आज के फैसले से हिंदू पक्ष को राहत मिली है। गौरतलब है कि मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग के होने का दावा पेश किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वजूखाना की सफाई का विरोध नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सफाई कार्य हिंदू पक्ष के लोग करेंगे। ये जानना भी जरूरी है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर वजूखाना को सील कर दिया गया है। अब इसे खोलकर सफाई की जायेगी। 


स्थानीय जिला अधिकारी की निगरानी में होगी सफाई 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना की सफाई का पूरा कार्य स्थानीय जिला अधिकारी की निगरानी में किया जायेगा। मौके पर पुलिस बल के भी तैनात किये जाने की खबर मिली है। बता दें कि इससे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) को मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया जा चुका है। कोर्ट की ओऱ से कहा गया है कि 24 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाये। इस रिपोर्ट को मंदिर और मस्जिद पक्ष के लोगों को भी इससे पहले नहीं देने का आदेश दिया गया है। जिला अदालत ने ये आदेश पिछले शनिवार को जारी किया है। 


ओवैसी और अखिलेश ने दिया था विवादित बयान 

गौरतलब है कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सप प्रमुख अखिलश यादव ने विवादित बयान दिय़ा था। इसे लेकर भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इन दोनों के मामले पर 20 जनवरी को सुनावाई होगी। ओवैसी और अखिलेश पर विवादित बयान देकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।