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ज्ञानवापी केस : मस्जिद की जगह चिपका दिया मंदिर का पोस्टर, इस संगठन के नेता पर FIR

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द फॉलोअप डेस्क 

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) में ‘मस्जिद’ की जगह ‘मंदिर’ का पोस्टर चिपका दिया गया है। इस मामले में राष्ट्रीय हिंदू दल के नेता रोशन पांडेय (Roshan Pandey) के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। पांडेय पर धार्मिक उन्माद फैलाने के जुर्म में केस दर्ज किया गया है। पोस्टर चिपकाने के बाद इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस हरकत में आयी और आरोपी को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा वाराणसी शहर के चौक थाने में दर्ज किया गया है। मिली खबर के मुताबिक पोस्टर ज्ञानवापी मस्जिद जाने के मार्ग को दिखाने वाले बोर्ड पर चिपकाया गया है। आरोप है कि पांडेय ने अपने समर्थकों के साथ बोर्ड पर पोस्टर चिपकाया है। 

एक फरवरी से शुरू हुई है पूजा 

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने के अंदर एक फरवरी से पूजा शुरू हो गयी है। वाराणसी की जिला अदालत ने मामले की सुनाई करते हुए ज्ञानवापी (Gyanvapi) में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया। वाराणसी कोर्ट (Varanasi court) ने हिंदुओं की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है। मिली खबर के मुताबिक हिंदू धर्मावलंबी अब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पूजा-अर्चना कर सकेंगे। बता दें कि ये तहखाना फिलहाल मस्जिद के नीचे है। पूजा की स्वीकृति के साथ अदालत ने पुलिस को संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश जारी किया है। 

मस्जिद होने के सबूत कम और मंदिर होने के साक्ष्य अधिक

गौरतलब है कि 27 जनवरी को मामले से जुड़े हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में उसके मस्जिद होने के सबूत कम और मंदिर होने के साक्ष्य अधिक मिले हें। जैन ने ये बात मस्जिद का सर्वे कर चुके एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कही है। दोनों पक्ष को एएसआई (ASI) की रिपोर्ट मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले इसका आदेश जिला जज ने जारी किया था। दोनों ही पक्ष से कोर्ट की ओऱ से आग्रह किया गया है कि वे फिलहाल इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें। हां, रिपोर्ट के आधार पर वे आगे अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कर सकते हैं।