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नक्शा स्वीकृति मामले पर हाईकोर्ट ने जारी रखी रोक, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में 6 अप्रैल गुरुवार को झारखंड के नगर निकायों में नक्शे की स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने रांची रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृति पर रोक जारी रखी है। जानकीर के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। सुनवाई को दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नक्शा स्वीकृति पर रोक हटाने को लेकर हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल किया। जिसके बाद कोर्ट ने महाधिवक्ता से मौखिक पूछा है कि नक्शा स्वीकृति के दौरान फाइल के विभिन्न चरणों से गुजरने की प्रक्रिया पर संबंधित विभागों से विचार विमर्श कर बताएं कि कैस इसे आसान बनाया जाए। जिससे लोगों को नक्शा पास कराने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि तय की है।  

 

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 महाधिवक्ता ने नक्शा स्वीकृति पर लगी रोक हटाने किया था आग्रह  

मामलू हो कि झारखंड हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से नक्शा स्वीकृति पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया। जिसके बाद कोर्ट ने महाधिवक्ता को इससे संबंधित याचिका दाखिल करने को कहा था। दरअसल, इस मामले से संबंधित ख़बर रांची के स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी। जिसके बाद कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले को एलपीए 132/ 2012 के साथ टेग करने का निर्देश दिया था। यह खबर 20-30 रुपए प्रति वर्ग फीट चढ़ावा, तब पास होता है नक्शा शीर्षक से छपी हुई है।जिसमें कहा गया है कि  नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति के लिए अधिकतम शुल्क 8 रुपया प्रति वर्ग फीट है। लेकिन, निकायों में तय शुल्क के अलावा 30 रुपए प्रति वर्ग फीट तक चढ़ावा देकर नक्शा की स्वीकृति प्राप्त किया जाता है। नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति के हर चरण पर चढ़ावे की रकम फिक्स कर दी गई है।

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