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निलंबित IAS पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका ईडी कोर्ट ने की खारिज, कोर्ट ने 25 मार्च को फैसला रखा था सुरक्षित

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द फॉलोअप डेस्क

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज याचिका पर ईडी की विशेष अदालत में 3 अप्रैल सोमवार को सुनवाई हुई। जिसे न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने खारिज कर दिया। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने से पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा है। मामले में प्रार्थी पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला 25 मार्च को सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल की तरफ से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने रखा था। वहीं, ईडी के तरफ से अधिवक्ता आतिश कुमार ने दलीलें पेश की थी।

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अब आरोप होना है गठन 

बता दें कि मनी लाउंड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल समते उनके पति के सीए सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनके खिलाफ अब आरोप गठन होना है। वहीं पूर्व जेई राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पहले ही आरोप गठित कर चुकी है। मालूम हो कि अभी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर है।

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