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कैश कांड : ED कोर्ट ने राजीव कुमार और अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन किया खारिज

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द फॉलोअप डेस्क

ED कोर्ट में 6 अप्रैल गुरुवार को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की अदालत ने डिस्चार्ज याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। जिसमें कोर्ट ने राजीव कुमार और अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब कोर्ट अभियुक्तों के खिलाफ चार्ज फ्रेम (आरोप गठन) की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। मालूम हो कि रांची ईडी की विशेष अदालत ने 27 मार्च को डिस्चार्ज याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव प्रसाद उर्फ काका जी ने बहस की थी। जबकि, अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने पक्ष रखा था। वहीं, कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की थी।

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PIL  मैनेज करने का आरोप

बता दें कि कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल पीआईएल  मैनेज करने के लिए पैसे देने के आरोपी हैं। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार भी इस मामले में आरोपी है। अधिवक्ता राजीव कुमार पर कैश लेकर पीआईएल मैनेज करने का आरोप है। मामलूम हो कि अधिवक्ता राजीव कुमार को पिछले साल कोलकाता पुलिस ने करीब 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया था। ये पैसे कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल के थे। इस  मामले की जांच ईडी की टीम कर रही है।

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