द फॉलोअप टीम, रांची
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बिरंची नारायण द्वारा दलबदल मामले में दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बुधवार को चुनाव आयोग और विधानसभा की ओर से मामले पर दलील दी गई। इसमें विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, इलेक्शन कमीशन की ओर से आकाशदीप कुमार, बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमन और बाबूलाल मरांडी की तरफ से अधिवक्ता आरएन सहाय ने पक्ष रखा।
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बाबूलाल के अधिवक्ता आरएन सहाय ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने की मांग की। इसपर विधानसभा की तरफ से महाधिवक्ता ने दलील दी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया गया संज्ञान संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत विधानसभा के न्यायाधिकरण में उक्त मामला लंबित है, इसलिए अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बिरंची नारायण के अधिवक्ता ने भी अपनी दलीलें पेश की।
सभी पक्षों की बातें सुनकर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा। बता दें कि दलबदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए संज्ञान के बाद बाबूलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इधर विधानसभा के न्यायाधिकरण में भी उक्त मामले की सुनवाई हो रही है।