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हाईकोर्ट से राहत के बाद बाबूलाल को फिर से विधानसभा अध्यक्ष ने भेजा नोटिस

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द फॉलोप टीम, रांची 
झारखंड हाईकोर्ट ने भले ही बाबूलाल को राहत दी हो, लेकिन अभी भी उनके लिए नेता प्रतिपक्ष की राह आसान नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष की नोटिस के बाद ही विधानसभा ने बाबूलाल को एक और नोटिस दिया है। नोटिस विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर दसवीं अनुसूची के अंतर्गत जारी किया गया है। नोटिस में विधानसभा अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी से पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

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बता दें कि दलदबल मामले में एक बार विधानसभा अध्यक्ष ने स्वत: संज्ञान लिया था। जिसके बाद जारी नोटिस के खिलाफ बाबूलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष की नोटिस पर रोक लगा दी है। बाबूलाल के वकील ने दलील दी थी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वत: संज्ञान लिया जाना असंवैधानिक है। इसबार विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक के आवेदन के बाद नोटिस जारी किया है। 

इस बार भी मामला दलबदल कानून से ही जुड़ा है। बाबूलाल पर नोटिस के खिलाफ बिरंची नारायण ने आदेवन दिया था। अब सत्ताधारी पार्टी की तरफ से विधायक भूषण तिर्की ने आवेदन दिया है।