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GST की नोटिस से व्यापारी न हों विचलित, विभाग के परेशान करने पर चैंबर को कराएं अवगत

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द फॉलोअप डेस्क

जीएसटी विभाग द्वारा जारी नोटिस से व्यापारी विचलित न हों। ये बात रांची स्थित चैंबर भवन में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के जीएसटी उप समिति की बैठक में कही गई। दरअसल, जीएसटी विभाग के हालिया नोटिस से व्यापार जगत के बीच भ्रांतियां बन रही थी। इसे दूर करने के लिए चैंबर ने सोमवार को जीएसटी उप समिति की बैठक आयोजित की। मालूम हो कि 4 मई 2023 को जीएसटी विभाग द्वारा निर्गत निर्देश संख्या 20/16/05/2023-जीएसटी, के माध्यम से फेक इंटिटी को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में उप समिति चेयरमेन ज्योति पोद्दार ने कहा कि इस निर्देश का मूल उद्देश्य फेक इंटिटी को चिन्हित कर, उनपर कार्रवाई करने का है ताकि गलत तरीके से जीएसटी निबंधन लेना, आईटीसी पास ऑन करना और फर्जीवाडा को रोका जा सके। इस दौरान विभाग द्वारा निर्गत इस निर्देश पर बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें कहा गया कि नियम सम्मत व्यापार कर रहे व्यापारियों को इस निर्देश से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, कहा कि गया कि  किसी भी स्तर पर विभाग द्वारा व्यापारी को परेशान करने पर व्यापारी चैंबर को अवश्य अवगत कराएं।

समाधान योजना के तहत सेटलमेंट एमाउंट है आकर्षक

इस दौरान झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत कर समाधान योजना पर भी चर्चा की गई। जिसमें व्यापारियों को यह अवगत कराया गया कि कर समाधान योजना 31 मई तक प्रभावी है। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कर समाधान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना से व्यापारियों के वर्षों पुराने लंबित मामलों का निपटारा हो रहा है। इसमें जीएसटी से पहले के जितने भी बकाया विवाद वैट, सेल्स टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इंट्री टैक्स इत्यादि के विवादों को निपटाया जा सकता है। योजना के तहत सेटलमेंट एमाउंट आकर्षक है। उन्होंने व्यापार जगत से इस योजना का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की। बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, उप समिति चेयरमेन ज्योति पोद्दार, को-चेयरमेन राकेश चौधरी, सदस्य सीए नीरज कक्कड, सुनिल सरावगी, धर्मेंद सिन्हा, परमजीत सिंह चना, जसविंदर सिंह, रामेंद्र कुमार उपस्थित थे।

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