द फॉलोअप डेस्क
रिजर्व बैंक ने 19 मई की शाम को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा या बदला जा सकता है। वहीं, नोट बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं। जिसमें कहा जा रहा है था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 2000 के 10 नोट बदले जा सकेंगे।
नोट बदलने के लिए तरह-तहर के उठ रहे हैं सवाल
आरबीआई के ऐलान के बाद लोगों के मन में 2000 हजार के नोट बदलने के लिए तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं तो नोट बदलने की प्रकिया को ऐसे समझें ।
उत्तर- आप किसी भी प्राइवेट और सरकारी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं।
प्रश्न 2. मेरा बैंक खाता नहीं है तो क्या मैं नोट बदल सकता हूं?
उत्तर- एक बार में 20 हजार की सीमा तक 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। अगर आपका खाता हैं तो आप कितने भी नोट जमा कर सकते हैं।
उत्तर - पैसे बदलने के लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा। ये बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई बैंक कर्मचारी आपसे पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी और बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं।
प्रश्न 5. 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
उत्तर - लेन-देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
प्रश्न 6. ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?
उत्तर- यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।
30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे 2 हजार के नोट
जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा। लेकिन, मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। मालूम हो कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसके बदले में उन्होंने नए पैर्टन में 500 और 2000 का नया नोट जारी किया गया था। वहीं, आरबीआई ने वर्ष 2018-19 से ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका था। वहीं, अब आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा।
हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT