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निलंबित IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल, अब 4 माह बाद होगी सुनवाई  

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द फॉलोअप डेस्क

मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल बेल नहीं दी। वहीं, कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर 25 सितंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय की है।

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11 मई 2022 को पूजा सिंघल की हुई थी गिरफ्तारी

मालूम हो कि पूजा सिंघल 3 महीने की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकली थी। 12 अप्रैल को जमानत अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने रांची ईडी की विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। पूजा सिंघल बिरसा मुंडा केंद्रिय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने उन्हें मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। मनी लाउंड्रिंग केस में ईडी ने उनके और करीबियों के ठिकानों पर 6 मई 2022 को छापेमारी की थी। इस दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास एंव कार्यालय से 19 करोड़ रुपये से अधिक की नगदी मिली थी। इसके साथ ही पूजा सिंघल के घर से निवेश संबंधी कई दस्तावेज भी मिले थे।

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