मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता राहुल गांधी को रांची कोर्ट में पेश होना होगा। रांची एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दिया है। मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नामक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। मामले पर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। वहीं, राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। मामलू हो कि हालांकि, इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है।
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