द फॉलोअप डेस्क
मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने उन्हें मिली अंतिरम राहत को एक सप्ताह के लिए विस्तार दिया है। वहीं, पूजा की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। हालांकि, इसके पूर्व में फरवरी माह में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।
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ED कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तारीख की तय
बता दें कि मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के 18 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने सिंघल के सीए सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ रुपये नकदी बरामद की थी। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया था। वहीं, पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। मालूम हो कि इस केस में रांची ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस के साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की है।
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