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नगर निकाय चुनाव को लेकर निवर्तमान पार्षदों की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में नहीं हो पाई सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में 8 मई सोमवार को नगर निगम चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होनी थी। लेकिन, किसी वजह से इस मामले में आज सुनवाई नहीं पाई। जानकारी के अनुसार यह मामला आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सूचीबद्ध था। वहीं, इस मामले की सुनवाई के लिए अदालत कौन सी तारीख तय करती है यह देखना होगा।

नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त, कई काम प्रभावित

मालूम हो कि नगर निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। झारखंड हाईकोर्ट में रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में रिट याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल 28 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं। सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी होगी। आम लोगों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए अफसरों के पास दौड़ना पड़ेगा। मोहल्ले की हर समस्या के लिए पार्षद के पास नहीं जाकर कार्यालय का चक्कर लगाना होगा। जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र और इस तरह के कई काम लोग पार्षदों के माध्यम से कराते थे। अब यह काम कराने में आम लोगों को परेशानी होगी। जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में पार्षदों का अनुमोदन होता था, लेकिन अब यह काम बंद हो जाएगा।

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