बिशुनपुर के जेएमएम विधायक चमरा लिंडा को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में हुई। जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विधायक चमरा लिंडा को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान चमरा लिंडा कोर्ट में सशरीर उपास्थित थे। मालूम हो कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान चमरा लिंडा के खिलाफ गुमला थाने में कांड संख्या 3617/19 दर्ज किया गया था।
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