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हाईकोर्ट ने नगर निगम, RRDA से नक्शा पास करने पर लगी रोक हटाई, पारदर्शिता बरतने का दिया निर्देश

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को भवनों के नक्शा पास करने के एवज में पैसे लिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में हुई। जिसमें कोर्ट ने रांची नगर निगम और आरआरडीए नक्शा पास किए जाने पर लगी रोक हटा दी है। वहीं, कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि नक्शा पास करने में पूरी पारदर्शिता रखें। साथ ही कहा कि नक्शा पास करने में जो प्रक्रिया है, उसे सरल करें। सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। जबकि, निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा।वहीं, हाईकोर्ट के इस फैसले से रांची जिला वासियों के अलावा आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

अखबार में खबर छपी थी। जिसमें बताय़ा गया था कि रांची नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा पास करने के बदले पैसे लिए जाते हैं। यह पैसा स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। खबर प्रकाशित होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इसे स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। जिसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी।

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