logo

रांची : कल होने वाले बंद-विरोध प्रदर्शन को लेकर मजिस्ट्रेट-पुलिस तैनात, इस इलाके में धारा-144 लागू

197.jpg

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित नई नियोजन नीति के विरोध व झारखंड पाहन महासंघ द्वारा 8 अप्रैल को बंद के आह्वान को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद है। विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची डीसी व एसएसपी ने मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। धरना-प्रदर्शन के दौरान निरंतर आपस में समन्वय रखते हुए एवं अपने-अपने क्षेत्रों पर चौकस रहते हुए सघन रूप से गतिशील रहने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, मोराबादी मैदान ओपी, राजभवन/ जाकिर हुसैन पार्क, मुख्यमंत्री आवास, सहित अन्य सभी संवेदनशील क्षेत्रों के संबंधित सभी थाना प्रभारियों को विशेष चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि वैसे असामाजिक तत्व जो धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर तोड़-फोड़ कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं उन्हें चिन्हित कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। 

कंट्रोल रूम में भी मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त
शांति व्यवस्था को लेकर जिला कम्पोजिट कंट्रोल रूम
में भी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं, अग्निशाम पदाधिकारी को जाकिर हुसैन पार्क, मुख्यमंत्री आवास एवं जिला नियंत्रण कक्ष में दिनांक 08.04.2023 के पूर्वाहन 08:00 बजे तक अग्निशमन वाहन कर्मियों सहित प्रतिनियुक्ति करने कहा गया है। अग्निशमन वाहन तथा अश्रु गैस का संचालन ठीक से हो इसके लिए प्रतिनियुक्ति से पूर्व इसका पूर्वाभ्यास करने का निर्देश दिया गया है।

सीएम आवास, सचिवालय के आसपास धारा-144 लागू
बंद व प्रदर्शन को लेकर सीएम आवास व सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू की गई है। सदर एसडीओ ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस उक्त क्षेत्र में
किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। यह निषेधाज्ञा 08.04.2023 के प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक के लिए लागू किया गया है।

ये निर्देश किए गए हैं जारी
1- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंhttps://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT