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नेता प्रतिपक्ष मामला, झारखंड हाईकोर्ट में 15 जून को दो बिंदुओं पर होगी बहस

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन ने आंशिक बहस की। जबकि याचिकाकर्ता राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा। वहीं, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि तय की है। 

नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर हो रही सुनवाई 

मालूम हो कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने दो बिंदुओं पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि तय की थी। पहले बिंदू में कहा गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल अगर विपक्ष के नेता के लिए किसी का नाम देता है तो विधानसभा स्पीकर क्या सिर्फ इस आधार पर इस मामले को लंबित रख सकते हैं कि उनके खिलाफ दलबदल का केस चल रहा है। जबकि, दूसरे बिंदू में कोर्ट ने कहा कि क्या हाई कोर्ट को पावर है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता बनाने के लिए निर्देश दे सकता है। बता दें कि हाईकोर्ट में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त रहने एवं अन्य दलबदल मामले सुनवाई हो रही है।

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