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नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्षदों की याचिका पर हाईकोर्ट में 8 मई को होगी सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को निगम चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान पार्थियों के अधिवक्ता विनोद सिंह द्वारा जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अगले सप्ताह मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। साथ ही दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 8 मई की तारीख मुकर्रर की। बता दें कि झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है।

   

जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंपा

मालूम हो कि नगर निगम चुनाव को लेकर रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा और अन्य ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। याचिका में कहा गया है, निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए हैं। वहीं, जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिया गया है। कहा कि सरकार के इस फैसले से लोगों को परेशानी होगी।

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