द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को राज कुमार भदानी की नियुक्ति से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने JUVNL (झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही दालत ने JUVNL को आदेश दिया कि राजकुमार को दोबारा बहाल किया जाए।
वर्ष 2016 में हुई थी नियमित नियुक्ति
दरअसल, मामला यह है कि राज कुमार भदानी नियुक्ति से जुड़े मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि JUVNL में स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर उनकी नियमित नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी। परंतु, नियुक्ति के एक साल बाद ही उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि उनकी डिग्री सेवा के अनुरूप नहीं है। सुनवाई के दौरान राजकुमार के अधिवक्ता धनंजय पाठक ने अदालत को बताया कि जिस पद पर नियुक्ति की गई है। उसी पद पर पिछले आठ वर्ष से अधिक समय से राजकुमार संविदा पर कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद JUVNL पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही राजकुमार को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया।
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