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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कैसे राज्य में बांग्लादेशियों की हो रही घुसपैठ, इसे रोकने के लिए केंद्र क्या कर रही

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द फॉलोअप डेस्कः
राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पूछा है कि किन परिस्थितियों में राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। क्या इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार हफ्ते में अपना जबाव दाखिल करना होगा। दरअसल याचिका में कहा गया है कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशियों की घूसपैठ हो रही है। जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ जिले में बंग्लादेशी नागरिक घुस रहे हैं।  यहां की लड़कियों से शादी कर रहे हैं और संपत्ति के लिए उन्हें मार दे रहे हैं। इससे स्थानीय जनसंख्या प्रभावित हो रही है। 


डेमोग्राफिक बदलाव कर रहे हैं घुसपैठिये 
बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट में पक्ष रखा। इस संबंध में डेनियल दानिश की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। बुधवार की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई। बता दें कि डेनियल दानिश ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में गृह मंत्रालय रिपोर्ट दायर करें। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को यह बताया कि संथाल परगना में जो जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं उसमें सुनियोजित तरीके से घुसपैठिए स्थानीय आदिवासी लड़कियों से लव जिहाद के तहत शादी करते हैं। आदिवासी जमीन खरीदते हैं तथा धर्म परिवर्तन कराकर डेमोग्राफिक बदलाव कर रहे हैं। 

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