द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने उस FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में बुढ़इ थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसे रद्द कराने की अर्जी के साथ सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी हो कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। इसमें निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की है।