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सरयू राय की याचिका पर NGT का आदेश- कचरा डंप में लगी आग से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए DC दाखिल करें शपथ पत्र

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द फॉलोअप डेस्क
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JPCB) के सदस्य सचिव और पूर्वी सिंहभूम के DC को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि सोनारी के कचरा डंप में लगी आग को तुरंत बुझाने और इससे हो रही प्रदूषण को अविलंब नियंत्रित करने के बारे में एक व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करें। साथ ही याचिका में लगाये गये आरोपों के संबंध में 8 जनवरी 2025 के पहले एटीआर दायर करें।बता दें कि यह मामला NGT की अदालत (कोलकाता बेंच) में सुनवाई के लिए 8 जनवरी  2025 को सूचीबद्ध किया गया है। जानकारी हो कि इसकी सुनवाई अमित स्थालकर और डॉ अरूण वर्मा की पीठ में होगी। यह आदेश 11 दिसम्बर 2024 को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय द्वारा दायर  याचिका संख्या-46/2024 पर सुनवाई के दौरान दिया गया है।

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