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हाईस्कूल भरनो की मान्यता जैक ने खत्म कर दी थी, हाईकोर्ट ने आदेश को किया निरस्त

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द फॉलोअप डेस्कः 
राज्य सरकार की ओर से स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल, करंज, भरनो (गुमला) की मान्यता वर्ष 2018 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की तरफ से रद्द कर दी गयी थी। इसके बाद जैक के आदेश को स्कूल के मैनेजिंग कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दिया था। आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने जैक के आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने कोर्ट पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जैक ने डीसी को तीन सदस्य वाली कमेटी गठित करने को कहा गया था। जिसमें सीओओ, भरनो के अलावा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल थे। ये तीनों ही  सभी स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों की जांच करते। लेकिन तीन सदस्य कमेटी के बजाय सिर्फ एक सदस्य की कमेटी बनी।  जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी थे।


स्कूल फिर से बहाल करने का निर्देश 
प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूल की अकेले ही जांच की। और रिपोर्ट सौंप दी। आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस जांच को सही नहीं माना। जैक के स्थापना अनुमति प्राप्त हाई स्कूल, करंज, भरनो की मान्यता रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही इस हाई स्कूल की मान्यता बहाल करने का निर्देश जैक को दिया है। बता दें कि आज की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में हुई।  

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