जामताड़ा:
Jharkhand News: दहेज हत्या (Murder for dowry in Jamtara) मामले में मृतका के पति को कोर्ट ने 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पति को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। मामला जामताड़ा (Jamtara District) का है जहां प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण की कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में आरोपी पति मुकेश टुडू को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-108 के तहत सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी मुकेश टुडू को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2025 में सावित्री से हुई थी मुकेश की शादी
मामला जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना कांड संख्या 17/26 से जुड़ा हुआ है। घटना के संबंध में मृतका सावित्री हेंब्रम के पिता जीवलाल हेंब्रम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज केस के अनुसार, उनकी पुत्री सावित्री का विवाह घटना से लगभग 1 वर्ष पूर्व आदिवासी रीति-रिवाज के साथ मुकेश टुडू से हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दहेज की मांग को लेकर सावित्री को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा।
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4 मई 2026 को मिली थी हत्या की सूचना
4 मई 2026 को परिजनों को सूचना मिली कि मुकेश ने गमछे से गला दबाकर सावित्री की हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को पलाश के पेड़ से लटका दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की बहसों के आधार पर न्यायालय ने 30 सितंबर को आरोपी को दोषी ठहराया था और सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया।