द फॉलोअप डेस्क, रांची
सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के बीच बहस चली, दोनों ओर से दलीलें पेश की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले से नियुक्त सिपाहियों को राहत मिली है।
6800 सिपाहियों की हुई थी नियुक्ति
बता दें कि वर्ष रघुवर सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2015 में कॉन्स्टेबल की बहाली की गई थी। 6800 सिपाहियों की नियुक्ति की गई थी। सुनील टुडू नाम के याचिकाकर्ता ने सिपाही नियुक्ति विज्ञापन 04/2015 को चुनौती दी थी। इसके बाद अदालत ने नियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही नियुक्त सिपाहियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट में विज्ञापन संख्या 04/2015 के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हुई।15 मार्च को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।