logo

झारखंड : हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलेगा 50 प्रतिशत  STF भत्ता

HC62.jpg

द फॉलोअप डेस्क  

 

झारखंड हाईकोर्ट ने 1 मई सोमावर को आदेश पारित किया है। जिसमें झारखंड जगुआर के पुलिस कर्मियों को फिर से 50 प्रतिशत STF (स्पेशल टास्क फोर्स) भत्ता का लाभ देने को कहा गया। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में हुई। इस दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुना। इसके बाद अदालत ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

 

 वर्ष 2019 में पुलिसकर्मियों को मिलने वाला  STF भत्ता में की गई थी कटौती  

मालूम हो कि वर्ष 2019 में सरकार ने झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को मिलने वाला 50 प्रतिशत STF भत्ता में कटौती की थी। इसके बाद सरकार के इस आदेश को दुबराज हेम्‍ब्रम एवं एनी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने सरकार को STF भत्ता देने का आदेश पारित किया था। जिसके खिलाफ सरकार की ओर से LPA (लेटेस्ट पेटेंट अपील) दाखिल की गई। जिसपर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT