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राहुल गांधी के लिए हाईकोर्ट ने राहत रखी बरकरार, सिविल कोर्ट ने कहा-सशरीर होना होगा हाजिर 

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द फॉलोअप डेस्कः 
केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित रूप से साल 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत अभी बरकरार रहेगी। कोर्ट इस मामले में अंतिम सुनवाई 16 मई को करेगा। दरअसल बीजेपी नेता नवीन झा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी। बाद में ये मामला झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचा। बता दें कि हाई कोर्ट रांची सिविल कोर्ट से जारी नोटिस पर पहले ही रोक लगा चुकी है। आज झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। आज की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में हुई। 


सशरीर होना होगा हाजिर 
इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहत नहीं मिली है। बता दें कि राहुल गांधी को 22 मई को रांची के सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होना होगा। दरअसल राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से एक याचिका दाखिल कर कोर्ट से आग्रह किया गया था कि उनको सशरीर कोर्ट में हाजिर होने से छूट दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए तीन पन्नों का आदेश जारी किया है और कहा है कि आपको सशरीर उपस्थिति से छूट क्यों दी जानी चाहिए, इसका स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। जबकि आप पार्टी के काम से देश के लगभग सभी जगहों पर मौजूद रहते हैं। न्याय सबके लिए हैं बराबर है इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा। बता दें कि राहुल गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ( CRPC) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी। 

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