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झारखंड : नेता प्रतिपक्ष मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए तय किए दो बिंदू, 16 मई को होगी बहस

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत अन्य बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो बिंदु तय किए हैं। कोर्ट ने पहली बिंदु पर कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल अगर विपक्ष के नेता के लिए किसी का नाम देती है तो विधानसभा स्पीकर क्या सिर्फ इस आधार पर इस मामले को लंबित रख सकते हैं कि उनके खिलाफ दलबदल का केस चल रहा है। वहीं, दूसरे बिंदु में कोर्ट ने कहा है कि क्या हाईकोर्ट को पावर है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता बनाने के लिए निर्देश दे सकता है। वहीं, कोर्ट ने इन दोनों बिंदुओं पर बहस के लिए 16 मई की तिथि तय की है। इस दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। जबकि, प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और नवीन कुमार ने पक्ष रखा।

विधानसभा सचिव ने कोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र

इस मामले की सुनवाई में झारखंड विधानसभा के सचिव कोर्ट में हाजिर हुए। उनकी ओर से कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया कि कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड विधानसभा स्पीकर के समक्ष दलबदल मामले को संज्ञान में लाया गया है। जिसके बाद स्पीकर ने विधायक प्रदीप यादव एवं पूर्व विधायक बंधु तिर्की के दलबदल मामले में न्यायाधिकरण में 18 मई को सुनवाई के लिए तिथि तय की है। साथ ही बताया गया कि एक्ट के हिसाब से सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों एवं अन्य पदों पर विपक्ष के नेता के नहीं रहने पर भी सरकार द्वारा भी इन पदों को भरा जा सकता है।  

   

कोर्ट ने सचिव को दिया था ये निर्देश

मालूम हो कि इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने विधानसभा सचिव को निर्देश दिया था कि वे विधानसभा स्पीकर के समक्ष दलबदल के लंबित मामले की बात को रखें। जिससे दलबदल मामला एक सप्ताह में निष्पादित हो सके। मालूम हो कि प्रार्थी राजकुमार की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर लेने का अंडरटेकिंग दिया था लेकिन अब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।

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