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नगर निकाय चुनाव केस : HC ने सरकार और निगम से 4 सप्ताह में मांगा जवाब, अब 27 जून को होगी सुनवाई

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द फॉलोअप डेस्क  

 

राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और नगर निगम से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की है। सुनावाई के दौरान कोर्ट ने निवर्तमान पार्षदों के कार्यकाल को विस्तार देने की मांग पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। मामले में प्रार्थी ने रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की।

 

 

 निवर्तमान पार्षदों के कार्यकाल को विस्तार पर कोई आदेश परित नहीं

मालूम हो कि पूर्व पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए, म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गए है। जनता से जुड़े सारे कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गए हैं। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

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