रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने गत वर्ष 2023 में बनी पहाड़ी मंदिर रांची की नई समिति को भंग करने का आदेश दिया है। साथ ही पुरानी समिति को कार्य करने का आदेश दिया है। बता दें कि नई कमेटी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। इसे आज स्वीकार कर लिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ कर रही थी। पुरानी समिति की ओर से हाईकोर्ट में एडवोकेट अभय मिश्रा दलीलें पेश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर की पुरानी समिति कार्य करती रहेगी।
बात दें कि पिछले साल मंदिर प्रबंधन समिति भंग कर दी गयी थी। राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में लिये गये फैसले के आलोक में समिति को भंग किया गया था। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने इससे संबंधित आदेश जारी किया था। नई समिति में न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा को पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति में सचिव और पूर्व IAS एनएन पांडेय को अध्यक्ष बनाया गया था।