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हाईकोर्ट में फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले की हुई सुनवाई, प्रार्थी को मेरिट के अनुसार वरीयता और अन्य लाभ देने का दिया निर्देश

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति मामले में मेरिट के अनुसार अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार वरिष्ठता सूची में स्थान देने एवं अन्य वेतन वृद्धि सहित सुविधा देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को मंजूर कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार ही प्रार्थी को भी उसके मेरिट के अनुसार वरीयता देने का निर्देश दिया है।

JSSC ने  वर्ष 2014 निकाला था 2204 पदों के लिए विज्ञापन

मालूम हो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) ने वर्ष 2014 में फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति को लेकर 2204 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 3 / 2014 निकाला था। लेकिन, उक्त परीक्षा में सफल होने के बाद भी प्रार्थी को तकनीकी कारणों से नियुक्ति नहीं मिली थी। जिसके बाद इस संबंध में प्रार्थी ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद 10 सितंबर 2028 को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी के नाम पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश पारित किया था। वहीं, इसके 9 महीने के बाद उन्हें नियुक्ति किया गया और उसे पदस्थापित किया गया। लेकिन, वर्ष 2019 में प्रार्थी को वरीयता सूची में उसके मेरिट के अनुसार प्राथमिकता नहीं दी गई और वरीयता में मेरिट जगह देने के  बजाए उसे नीचे के क्रमांक में स्थान दिया गया।   

किसलय हेंब्रम ने HC में की थी याचिका दाखिल       

मेरिट के अनुसार प्राथमिकता नहीं मिलने पर प्रार्थी ने वन विभाग के संबंधित पदाधिकारी को आवेदन दिया। लेकिन, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जिस वजह से उसे मेरिट के अनुसार सही स्थान नहीं मिलने से वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधा नहीं मिल रही थी। जिसके बाद इस मामले को लेकर प्रार्थी किसलय हेंब्रम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दाखिल कर दी। वहीं, सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वक्त ने कोर्ट को बताया। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रार्थी की नियुक्ति में देरी का कारण राज्य सरकार एवं जेएसएससी का था। इसमें प्रार्थी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने बताया कि  मेरिट के अनुसार उसे भी अन्य सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि से वरीयता में स्थान मिलना चाहिए। साथ ही उन्हें वेतन वृद्धि सहित अन्य सुविधा भुगतान किया जाना चाहिए।  

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