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रांची : प्राकृतिक आपदा से प्रभावित आश्रितों को मुआवजा राशि भुगतान की मिली स्वीकृति

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द फॉलोअप डेस्क

रांची क्षेत्र के प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि,वज्रपात, ओलावृष्टि और चक्रवाती तूफ़ान से प्रभावित आश्रितों को मुआवजा के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने रविवार को दे दी है। जिसमें रांची जिला अंतर्गत नामकुम, बेड़ो, राहे, नगड़ी, रातू, मांडर एवं सोनाहातू प्रखंड शामिल है। यहां के प्रभावतों को प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

    

आवेदक को दी गई मुआवजा भुगतान की स्वीकृति  

1. रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र तिवारी टोली ग्राम-करांजी के रहने वाले संतोष गोप, पिता- रंथु गोप का 1 गाय 2 बकरी की मृत्यु 4-मई-2021 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थीजिसकी क्षतिपूर्ति की आक्कलन राशि प्रति मृत मवेशी की दर से मुआवजा राशि 30,000X1X3000X2 = 30,000+6000= 36,000 (छत्तीस हजार) रूपये मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. रांची जिला के ग्राम करगे, पोसेरो ग्राम करगे, थाना-नरकोपी की आवेदिका मादो उराईन, पति फागु उरांव, की 1 भैंस की मृत्यु 18.09.2022 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति की आक्कलन राशि 30,000 (तीस हजार) रूपये मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र मुंडाटोली, ग्राम-नगड़ी के आवेदक महादेव उरांव, पिता स्व. एतवा उरांव, का 1 बैल (मवेशी) की मृत्यु 29.09.2022 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थीजिसकी क्षतिपूर्ति राशि प्रति मृत मवेशी की 25,000 रुपये मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र नेहालु, ग्राम-नेहालु पोकलटोली के आवेदक तुपा उरांव, पिता स्व लक्ष्मण उरांव का 3 बकरा की मृत्यु 29.07.2022 को प्राकृतिक आपदा से हो गयी थी। जिसकी क्षतिपूर्ति राशि प्रती मृत मवेशी मुआवजा राशि 3000X3 = 9,000 (नौ हजार) रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

5. रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र मसंदा के प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि) से प्रभावित आवेदक मंगरा गोप, पिता स्व० गोदवा गोप एवं अन्य कूल 31 आवेदकों को उनके कच्चे मकान की आंशिक क्षति का आकलन कर 3200 रूपये की दर से क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3200 X 31 = 99200 (निन्यानबे हजार दो सौ रूपये) कुल राशि - 99200 ( निन्यानबे हजार दो सौ रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

6. रांची जिला मांडर थाना क्षेत्र के बुढाखुसरा मांडर के अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार आवेदक प्रतीक खलखो, पिता गोयन्दा खलखो, की दो भैंस की मृत्यु 21.09.2020 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थी। जिसकी क्षतिपूर्ति की अक्कलन राशि प्रति व्यक्ति की दर से मुआवजा राशि 30,000×2= 60,000 (साठ हजार रूपये) मात्र भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

सोनाहातु क्षेत्र के प्रभावितों को दी गई मुआवजा भुगतान की स्वीकृति   

7. रांची जिला सोनाहातु थाना क्षेत्र राहे के अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से (1) आवेदक भवेश्वर महतो, पिता श्रीमान सिंह महतो का भैंसा की मृत्यु 30.06.2021 एवं (2) रांची जिला सोनाहातु थाना क्षेत्र राहे, ग्राम-पुरनानगर आवेदक दलगोविंद अहीर, पिता स्का डोमा अहीर का 1 भैंसा की मृत्यु दिनांक 18.06.2021 को हो गयी थीजिसकी क्षतिपूर्ति की आक्कलन राशि प्रति व्यक्ति की दर से मुआवजा राशि  25,000X2= 50,000 (पचास हजार) रूपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

8. रांची जिला ग्राम-बंधेया पो. हल्हु नगड़ी के अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से (1) आवेदक साजिद अंसारी, पिता अब्दुल हकीम, की 1 गाय की मृत्यु 30:04:2022 को हो गयी थीजिसकी क्षतिपूर्ति का आक्कलन राशि 30,000 (तीस हजार) रूपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। (2) रांची जिला ग्राम-बनोया आवेदक शिवनाथ लोहरा, पिता मंगल लोहरा की तीन बकरी की मृत्यु 23-02-2022 को प्राकृतिक आपदा (वजपात) से हो गयी थीजिसकी क्षतिपूर्ति  आक्कलन राशि प्रति मवेशी की दर से 3000x3 = 9000 (नौ हजार रुपये मात्र) मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

9. रांची जिला के सोनाहातु ग्राम कुदाडीह सोनाहातु के अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से आवेदक कृष्ण महतो, पिता देवगुण महतो का  1भैंसा की मृत्यु 08.09.2020 को हो गयी थीजिसकी क्षतिपूर्ति राशि 25,000 ( पच्चीस हजार) रूपये एवं सोनाहातु थाना क्षेत्र के बारेंदा के आवेदक अतुल प्रसाद महतो, पिता- भरत महतो के 2 भैसों की मृत्यु 27.08 2022 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थीजिसकी क्षतिपूर्ति राशि 25,000x 2= 50,000 (पचास हजार) रूपये मात्र भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

नामकुम क्षेत्र के प्रभावितों को दी गई मुआवजा भुगतान की स्वीकृति   

10. नामकुम के अंचल अधिकारी प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि) से आवेदक जुनास कच्छप एवं अन्य (कुल 05 प्रभावीत व्यक्ति) सभी नामकुम अंचल निवासी के कच्चे मकान की आंशिक क्षति का आक्कलन 3200 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3200 x 5 = 16000 (सोलह हजार रूपये) का भुगतान करने तथा आवेदक दिलीप मिर्धा, पिता बोयधा मिर्धा, ग्राम चुरू, लोधमा तेतरी नामकुम, रांची के कच्चा मकान की क्षति के लिए 10,1,900 रूपये भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

11. रांची के नामकुम ग्राम-सिल्वे में प्राकृतिक आपदा (चक्रवाती तुफान) से प्रभावित आवेदिका शीला देवी, पति दशरथ महतो, का कच्चा मकान की पूर्ण क्षति का आक्कलन कर 95100 रूपये की दर से क्षतिपूर्ति की कुल राशि 95100 x 1 = 95100 (पंचानबे हजार एक सौ रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

12. रातु के अंचल अधिकारी प्रतिवेदनानुसार प्रकृतिक आपदा ( ओलावृष्टि) से प्रभावित, रंथु  उरांव एवं अन्य (कुल 14 प्रभावीत व्यक्ति) सभी निवासी रातु का हुई असिंचित फसलों की क्षति का आक्कलन कर प्रति हेक्टेयर 8800 प्रति अंचल हेक्टेयर की दर से प्रभावित क्षेत्र - 6.21 हेक्टेयर में कुल राशि -42228 रूपया (बयालीस हजार दो सौ अठाइस रूपये मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

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