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हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने सौंपी देवघर त्रिकुट पहाड़ हादसे की रिपोर्ट, कहा- कंपनी को किया गया है शोकॉज

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द फॉलोअप डेस्क 

झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ में हादसे से तीन लोगों की मौत मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल किया गया। जिसमें कोर्ट को बताया गया है कि त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का संचालन करने वाली दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है क्यों नहीं उनको काली सूची में डाल दिया जाए। लेकिन, अब तक सरकार के नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई तिथि तय की है।

10 अप्रैल 2022 में त्रिकुट पहाड़ पर हुआ था दर्दनाक हादसा

पिछली सुनवाई में मामले में बीआईटी मेसरा व सिंफर की ओर से कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई थी। सिंफर की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की। मालूम हो कि 10 अप्रैल 2022 में त्रिकुट पहाड़ पर रोप वे में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर कोर्ट में स्वत: संज्ञान लिया था।

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