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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

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द फॉलोअप डेस्क  

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने फैसला झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में आज बहस पूरी हुई है। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्ष को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। 

कांग्रेस पार्टी की सभा के दौरान की थी टिप्पणी  

दरअसल, वर्ष 2018 में झारखंड के चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह भाजपा में ही संभव है। जिसके बाद भजपा नेता नवीन झा ने रांची में निचली अदालत में इस मामले में केस दर्ज कराया था। चाईबासा में भी एक मामला दर्ज कराया गया था। फिलहाल दोनों ही मामले हाईकोर्ट में लंबित है। मालूम हो कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के 3 मामले चल रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।

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