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झारखंंड सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मंगा सकती, हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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द फॉलोअप टीम, रांची:
कोरोना संक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखण्ड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर निर्यात करने पर पाबंंदी क्यों लगाई गई है? इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जून को होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस कृष्ण प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि कई दूसरी संस्थाएं ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे देशों से मंगा रही हैं। तो फिर झारखंड सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मंगा सकता। राज्य सरकार की तरफ से  महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि झारखंड सरकार टाटा के साथ मिलकर 4500 ऑक्सीजन सिलेंडर सऊदी अरब से निर्यात करना चाहती है। 
लेकिन केंद्र सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। 

झारखण्ड में ऑक्सीजन भरपूर 
अदालत को बताया गया कि झारखंड के पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है लेकिन सिलेंडर की कमी है। अगर झारखंड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध हो कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि यह पाबंदी क्यों लगाई गई है। महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ अधिवक्ता पीयूष चित्रेश अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।