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18 सितंबर से शुरू होगी चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं को इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

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द फॉलोअप टीम, देहरादून: 

चारधाम यात्रा दोबारा शुरू होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 18 सितंबर से चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। इससे पहले गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा लिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइन के तहत ही चारधाम यात्रा शुरू करने की इजाजत दी है। चूंकि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने लगी है। सभी राज्यों में स्थिति कंट्रोल में है, इसलिए राज्य सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया है। 

तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक
इधर, चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों को बैठक बुलाने के लिए कहा गया है। बीआरओ से कहा गया है कि अगर स्थिति बनती है तो सड़कों को साफ करने के लिए मशीनें तैनात की जाएंगी। डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत विभागों को निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि रूद्रप्रयाग, बद्रीनाथ में भी प्रशासन को निर्देश दिया गया है। 

हाईकोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी है यात्रा की मंजूरी
गौरतलब है कि गुरुवार को हुई सुनवाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 यात्री और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को एक साथ जाने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि यात्रियों को कोविड निगेटिव होने के साथ-साथ वैक्सीन का 2 डोज लग जाने का सर्टिफिकेट लाना होगा। चमोली, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में जरूरत के मुताबिक पुलिस फोर्स तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी यात्री को किसी भी कुंड में स्नान की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

26 जून को चारधाम यात्रा पर लगाई गई थी रोक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 26 जून को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 26 जुन को हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव संबंधी व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। हाईकोर्ट ने एंटी स्पिटिंग औऱ एंटी लिटरिंग एक्ट 2016 के तहत सभी धामों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने का आदेश सरकार को दिया।