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झारखंड में होगी 1.6 लाख शिक्षकों की बहाली, नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ

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द फॉलोअप टीम, रांचीः
राज्य में सरकारी स्कूल का शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता धीरे-धीरे साफ होता जा रहा है। राज्य में हाइस्कूल व प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गयी है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने रविवार को 4 शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। 

चारों नियमावली को वित्त, विधि व कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। विभाग द्वारा प्राथमिक से लेकर प्लस टू उच्च विद्यालय शिक्षक तक की नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। इस बार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मॉडल विद्यालय में नियुक्ति के लिए भी नियमावली बनाई गयी है। राज्य गठन के बाद यह पहली बार हो रहा है। नियुक्ति नियमावली बनने से इन विद्यालयों में लगभग 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में सबसे अधिक पद हाइस्कूल में रिक्त हैं। 

बोले शिक्षा मंत्री 
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर प्लस टू विद्यालय तक 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति नियमावली बनाने से लेकर पद सृजन तक की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में रिक्त पद के साथ नव सृजित पद पर भी नियुक्ति होगी। प्राथमिक से लेकर प्लस टू विद्यालय तक में नियुक्ति होगी। कुछ नियमावली को विभागीय स्तर पर सहमति भी मिल गयी है। 

आरक्षित पर सीधी नियुक्ति 
गौरतलब है कि प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2012 में नियमावली बनायी गयी थी। प्लस टू शिक्षक नियुक्ति में हाइस्कूल शिक्षकों के लिए 50 फीसदी सीट आरक्षित है। अब तक राज्य में प्लस टू स्कूल में तीन बार शिक्षक नियुक्ति हुई है। शिक्षकों के लिए आरक्षित 50 फीसदी से अधिक सीट अभी भी खाली है। इसलिए नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अगर नियुक्ति में हाइस्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह जाये, तो उसे सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा। प्लस टू नियुक्ति में राज्य से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य गया है। 

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर अभी फैसला बाकि
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को फिलहाल शिक्षा मंत्री की स्वीकृति नहीं मिली है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किये गये बदलाव को देखते हुए अब प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जायेगी।  झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। नियुक्ति परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी। हाइस्कूल व प्लस टू शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. परीक्षा के अंक भी पूर्व की भांति ही रखे गये हैं। 

राज्य से मैट्रिक, इंटर पास करना अनिवार्य
हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में भी राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप बदलाव किया गया है। हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य से मैट्रिक और इंटर पास करना अनिवार्य होगा। परीक्षा 500 अंकों की होगी। जिसमें 300 अंक की परीक्षा संबंधित विषय की होगी।