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यातायात नियम तोड़ा तो ऑन द स्पॉट देना होगा जुर्माना, चुकानी होगी भारी कीमत

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द फॉलोअप टीम, रांची:
राजधानी रांची में अगर आप यातायात नियमों का उलंघन करते है तो आपको भारी कीमत चुकानी होगी। बता दें कि अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ऑन द स्पॉट आपका ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस जब्त कर लेगी। आपके वाहन को भी जब्त कर थाने भेज दिया जाएगा।

नहीं रहा DL तो जप्त हो जायेगा वाहन 
जानकारी के अनुसार राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस अब ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी ने जारी कर दिया है। जारी आदेश में मोटरयान एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर जब्ती सूची देने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने की स्थिति में जुर्माना करते हुए वाहन जब्त करें या वाहन का रजिस्ट्रेशन बुक (RC) जब्त किया जाएगा। वहीं, आरसी बुक नहीं रहने की स्थिति में वाहन जब्त कर जब्ती सूची वाहन मालिक को दिया जाएगा। इसके साथ ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वाहन चालकों को डीएल, वाहन का आरसी बुक दिखाने के बाद ही छोड़ा जाएगा। 

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इस पूरी प्रक्रिया में जब्ती सूची नए फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर (एफटीवीआर) डिवाइस के जरिए दिया जाएगा। ये डिवाइस हर ट्रैफिक एसपी को उपलब्ध करा दिया गया है। 

तोड़े ये नियम तो हो जायेगा DL जब्त
जारी आदेश के मुताबिक यदि आप बिना हेलमेट, बिना हेलमेट पहने राइडिंग, ट्रिपल राइड, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग करते है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा।