द फॉलोअप टीम, रांची
रांची नगर निगम अब राजधानी के तंबाकू विक्रेताओं को वेंडर लाइसेंस देगा। इसकी जानकारी खुद नगर निगम ने दी है। यानी जिसके पास लाइसेंस होगा, वही तंबाकू बेच सकेगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। मेयर आशा लकड़ा ने तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस के संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया। नगर निगम के सभागार में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।
झारखंड में बढ़ा तंबाकू प्रोडक्ट का उपयोग
कार्यशाला के आयोजन में संस्था सोशियो इकोनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स), झारखण्ड एवं दि यूनीयन, नई दिल्ली ने भी भूमिका निभाई। सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि झारखण्ड में तम्बाकू सेवन का आंकड़ा वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2009-10 के आंकड़े के अनुसार 50.1 प्रतिशत था। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2016-17 में यह घटकर 38.9 प्रतिशत पर आ गया था। लेकिन राज्य में धूम्रपान करने वालों की संख्या में 1.5 प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गई है. यह एक चिंता का विषय है।
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प्रतिबंधित पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों को किया जायेगा जब्त
नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने तम्बाकू नियंत्रण कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया. सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि सभी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता जल्द से जल्द अपना लाईसेंस नगर निगम से प्राप्त कर लें. अन्यथा उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.