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Justice : वाराणसी ब्लास्ट के पीड़ित बोले- आखिरकार 16 साल बाद हमें न्याय मिला

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वाराणसी: 

वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह खान को फांसी की सजा सनाई गई है। वाराणसी ब्लास्ट में 16 लोगों की जान गई थी। मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने दोषी वलीउल्लाह खान को फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि बीते 4 जून को ही वल्लीउल्लाह पर आरोप तय हो गए थे। वलीलुुळ्लाक के खिलाफ 4 मामले चल रहे थे और सभी में उसे दोषी ठहराया गया। इसमें से 1 केस में उसे उम्रकेदा और एक में फांसी की सजा सुनावई गई है। 

7 मार्च 2006 को हुआ था बम ब्लास्ट
बता दें कि 7 मार्च 2006 को वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट में 16 लोगों  की मौत हो गई थी। वलीउल्लाह पर 4 मामले चल रहे थे। गाजियाबाद कोर्ट ने वलीउल्लाह को एक मामले में उम्रकैद वहीं दूसरे मामले में फांसी की सजा सुनाई है। वलीउल्लाह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर 1 साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी। 

पीड़ित पक्ष ने किया फैसले का स्वागत
वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट में मारे गए हरीश विजलानी के पिता देवीदास विजलानी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में दिवंगत हरीश विजलानी के पिता देवीदास विजलानी ने कहा कि आखिरकार हमें 16 साल बाद न्याय मिला। हमें भारतीय न्यायपालिका पर विश्वास था। देरी हुई लेकिन अंतत: न्याय की जीत हुई।