द फॉलोअप टीम :
लोकसभा सचिवालय से सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सोमवार को लोकसभा पहुंचे. 137 दिन बाद लोकसभा पहुंचने पर राहुल गांधी का गेट नंबर-1 पर नेताओं ने जोरदार स्वागत किया. इसके बाद राहुल गांधी सदन के अंदर गये और अपनी सीट पर बैठे. हालांकि थोड़ी देर के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गयी. राहुल गांधी ने संसद भवन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. इससे पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने की खुशी में संसद में मल्लिकार्जुन खरगे के दफ्तर में मिठाइयां बांटी गयी. विपक्ष के सांसदों ने जमकर जश्न मनाया.
23 मार्च को कोर्ट ने 2 साल की सुनायी थी सजा
बताते चलें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी. साथ ही लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसकी वजह से राहुल गांधी चार महीनों तक संसद नहीं गये. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गयी.13 अप्रैल 2019 में राहुल ने रैली में मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है? इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी करार दिया था
इसके बाद 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया था. साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनायी थी. अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी. लेकिन दोषी करार दिये जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट के फैसले की वजह से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द हो गयी थी. जिसके बाद राहुल ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी. इसी के साथ राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया. 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया.