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दिल्ली : HC का आदेश, नियम न मानें यात्री तो बाहर निकाल दो, जुर्माना लगाओ और नो-फ्लाई लिस्ट में डालो 

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डेस्क :
प्लेन में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी पर हाई कोर्ट ने अपने जारी आदेश में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते उन्हें विमान से बाहर किया जाना चाहिए। इसके साथ उनपर जुर्माना लगाकर उन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट की सूची में डाला जाना चाहिए।एयर ट्रेवल के दौरान कोविड मानको की अनदेखी और यात्रियों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही के खिलाफ एक PIL दायर की गई थी। इस PIL की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है।   

DGCA को हाई कोर्ट का आदेश 
सुनवाई के दौरान DGCA ने कोर्ट को बताया कि फ्लाइट में यात्रियों को केवल खाने के दौरान मास्क उतारने की इजाज़त है। इस पर कोर्ट ने कहा कि DGCA एक विस्तृत guidelines जारी करे जो यात्रियों के साथ एयर होस्टेस ,पायलट और कप्तान के लिए भी हो। जो यात्री जारी किये गए प्रोटॉकाल को न माने उन्हें  विमान से बहार कर जुर्माना लगाया जाये और उन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला जाए।

कोविड के रिस्क को कम करना आदेश का मकसद -कोर्ट 
ADJ विपिन सांघी ने दायर PIL की सुनवाई करते हुए कहा कि जारी आदेश का मकसद कोविड के रिस्क को काम करना है। फ्लाइट में पहले से ही खाने पीने के दौरान मास्क हटाने की छूट है। ऐसे में फ्लाइट में मास्क पहनने के नियमो का पालन किया जाना चाहिए।