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इलेक्टोरल बॉन्ड केस : SC को SBI से मिले 2 पेन ड्राइव और 1 लिफाफे में सियासी दलों के ये राज छिपे हैं

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द फॉलोअप नेशनल डेस्क:

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली फटकार के बाद SBI ने आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड से जुडी सारी जानकारियां कोर्ट को सौंप दी हैं। SBI ने इलेक्ट्रोरल बॉन्ड से संबंधित सारी डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट को 2 पेन ड्राइव में दी है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 पीडीएफ हैं। एक पीडीएफ में कौन सी कंपनियां या व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खऱीदा, इसकी जानकारी है। वहीं, दूसरे पीडीएफ में उन सियासी दलों के नाम हैं, जिनके नाम से चुनावी बॉन्ड खरीदे गये। सियासी दलों ने कितने बॉन्ड को कैश कराया और कितने अन्य खातों में ट्रासंफर किये गये, इसकी जानकारी भी पीडीएफ में है।   

बैंक ने कोर्ट को ये जानकारी भी दी 

SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक विभिन्न लोगों और कंपनियों की ओर से 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीददारी की गयी। इनमें से 22,030 बॉन्ड की राशि सियासी दल कैश करा चुके हैं। इन सियासी दलों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया। बैंक ने बताया कि कुछ बॉन्ड की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर किया गया है। 


मंगलवार देर रात सौंपी गयी डिटेल्स 

बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार SBI ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल कोर्ट को मंगलवार देर रात सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंगलवार तक की डेडलाइन तय की गयी थी। हालांकि, SBI ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और 3 महीने के समय की मांग की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 12 मार्च तक हर हाल में चुनावी बॉन्ड की डिटेल सौंपी जाये। इसके बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है कि आगे अब क्या कार्रवाई होती है।

 

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