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बंगाल में हाईकोर्ट ने रद्द की 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति, लौटाना होगा 8 साल का वेतन 

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द फॉलोअप नेशनल डेस्क 

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने प बंगाल की ममता सरकार की ओऱ से की गयी 24000 शिक्षकों की नियुक्तियों को अनुचित बताते हुए रद्द कर दिया है। बता दें कि प बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से 2016 में इसके लिए परीक्षा आय़ोजित की गयी थी। ये राज्य स्तरीय परीक्षा थी। बाद में इसमें अनियमितता की शिकायत की गई। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई CBI ने मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद आज हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन शिक्षकों को वेतन लौटाने का आदेश भी जारी किया है। 

राज्य सरकार को दिया ये आदेश 
मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों को 6 सप्ताह के अंदर अपना वेतन लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है। मिली खबर के मुताबिक सीबीआई मामले में अपनी जांच आगे जारी रखेगी। सीबीआई इस मामले में तीन माह में रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ अफसरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 


सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला 

बताते चलें कि साल 2016 में 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने परीक्षा दी थी। बाद में हुई नियुक्तियों में रिश्वत लेने के आरोप लगे। शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट मंक बेंच का गठन किया गया। इसमें जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी को शामिल किया गया। बेंच ने मामले में आज फैसला सुनाया। 

 

 

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