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डबल मर्डर केस में तोरपा के पूर्व JMM विधायक पौलुस सुरीन दोषी करार

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द फॉलोअप डेस्क
तोरपा के पूर्व JMM विधायक पौलुस सुरीन को  एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन्हें दोषी खूंटी के कर्रा में 11 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार करार दिया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की।


साल 2013 का है मामला
मामला 27 मई 2013 का है। इस दौरान पौलुस और जेठा अंधाधुंध फायरिंग कर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की हत्या हुई थी। एके-47 से गोली मारी गई थी दरअसल इस दौरान ठेकेदार भूषण सिंह पर महिला से रेप का आरोप लगा था, पर जांच में केस फर्जी मिलने पर पुलिस ने जांच बंद कर दी थी। इसके बाद भूषण की गिरफ्तारी के लिए विधायक ने कर्रा में धरना दिया था। इसी बीच नक्सलियों ने 27 मई 2013 को कर्रा के त्रिला गांव में ठेकेदार भूषण सिंह व रामगोविंद सिंह की एके-47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के चार साल बाद जेठा ने पौलुस सुरीन का नाम लिया था। 


निचली अदालत ने गिरफ्तारी वारंट किया था जारी
पौलुस का नाम दोहरे हत्याकांड की जांच जब पुलिस ने शुरू की तो शुरुआत में चार साल तक तत्कालीन झामुमो विधायक पौलुस सुरीन का नाम सामने नहीं आया। इस मामले में गिरफ्तार नक्सली जेठा कच्छप से पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो 20 जून 2017 को उसने अपने बयान में ठेकेदार भूषण सिंह हत्याकांड में विधायक पौलुस सुरीन के शामिल होने की बात कही। इसके बाद ही पौलुस के खिलाफ निचली अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

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Tags - JharkhandJharkhand news